
नई दिल्ली । अघोषित बिजली कटौती पर जुर्माने के प्रावधान संबंधी दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूर कर दिया है। अब बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कटौती होने पर निजी बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) उपभोक्ताओं को घंटों के हिसाब से जुर्माने का भुगतान करेंगी।
ऐसा नहीं हुआ तो डिस्कॉम को पहले दो घंटे की कटौती पर प्रत्येक उपभोक्ता को 50 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से हर्जाना देना होगा। दो घंटे से अधिक की कटौती की स्थिति में यह हर्जाना प्रति उपभोक्ता 100 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से देना होगा।
एक दिन में केवल शुरुआती पहले घंटे की ऐसी कटौती की स्थिति डिस्कॉम को हर्जाने की छूट रहेगी। अगर उसी उपभोक्ता को उसी दिन आगे भी बिजली कटौती की समस्या का सामना करना पड़ता है तो डिस्कॉम को पूरी कटौती का हर्जाना देना पड़ेगा।
एक निश्चित समय अवधि में उपभोक्ता के सीए नंबर में जुर्माना अपने आप पहुंच जाएगा और इसकी सूचना भी उपभोक्ता को मिल जाएगी। जुर्माने की रकम उपभोक्ता के मासिक बिजली बिल के साथ समायोजित की जाएगी।
अगर किसी उपभोक्ता को अपने आप बिजली वितरण कंपनी से जुर्माना नहीं मिलता है तो वह दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) या उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के पास शिकायत कर सकता है। शिकायत सही पाये जाने पर डिस्कॉम को संबंधित उपभोक्ता को पांच हजार रुपये या जुर्माने की पांच गुना राशि जो भी अधिक हो देनी होगी।