
सदाचारी लाला उमेश चंद्र श्रीवास्तव/अजमी रिज़वी
बाराबंकी:मक्खन बाजी चापलूसी गुडवर्क के नाम पर गरीबों और शरीफों का उत्पीड़न पुलिस खूब कर सरकार को बदनाम करने में लगी है, बीजेपी खुद मुसलमानों में पसमांदा समाज और समाज सेवी नेक लोगो का एहतेराम कर रही है, उन पर डोरे डाल रही है,लेकिन बाराबंकी के जिला प्रशासन को खासकर बदोसराय पुलिस,और सीओ रामनगर को ये मोहब्बत अच्छी नहीं लग रही है,उसने 3 गरीब पसमांदा समाज के लोगो समेत समाज सेवी हर दिल अजीज जुल्फी मिया पर गैंगस्टर लगा कर दबिश शुरू कर हड़कंप मचा दिया,आज जुल्फी मिया समेत तीनो ने देश के इंसाफ और ईमान पर भरोसा कर अदालत में समर्पण कर जेल चले गए।जिसको लेकर इलाके में आक्रोश है।
मालूम हो हाजी वारिस अली शाह के खानदान से ताल्लुक रखने वाले जुल्फी मिया सिरौली गौसपुर तहसील के ग्राम हजरत पूर के है,इनके बुजुर्गो ने अंग्रेजो की पुलिस के जुल्म को बर्दाश्त कर देश को आजाद कराने के साथ गरीबों की मदद करना,किसी भी धर्म का गांव और आसपास के इलाके में कोई भूखा ना रहे,जालिम के जुल्म के खिलाफ लड़ने का नारा दिया,बगैर किसी पद और ओहदे और सम्मान के लिए जिसको इस सदी में नवजवान जुल्फी मिया भी खानदानी परम्परा को निभा रहे है,ये जिसको आशीर्वाद दे देते है वो इस इलाके का प्रधान बन जाता है
बीजेपी सांसद उपेंद्र रावत के कहने से एमएलसी चुनाव में अपने इलाके के प्रधानों के वोट अंगद कुमार सिंह को दिलवा कर भारी मतों से जीतने में अहम भूमिका निभाई थी ,बीजेपी के कई मंत्री समेत पूर्व मंत्री राकेश वर्मा,अरविंद सिंह गोप,विधायक फरीद महफूज किदवई, सांसद पी एल पुनिया ,कांग्रेस नेत्री मोहसिना किदवई इस नवजवान की खिदमात से हमेशा सम्मान से नवाजते है।
जुल्फी मिया का बाराबंकी जिले के नामवर शरीफ और सज्जन व्यक्तियों में नाम गिना जाता है,हर धर्म जाति में जुल्फी मिया का जलवा जग जाहिर है,
जुल्फी मिया के 3 साल बाद पुराना सियासी मुकदमा जिसमे दरोगा रिटायर्ड हो चुके है और बयान भी दे चुके है का संज्ञान में आना चर्चा बन गया,
सियासी और जालिम फितरत के लोगो को जुल्फी मिया की सेवा अच्छी नही लगती, जिसे साजिश के तहत ये गैंगस्टर की कार्यवाही कर भाजपा सरकार के मंसूबों पर पानी फेरकर बदनाम किया गया।ऐसा कहना कई बीजेपी कार्यकर्ताओं का है,
पूर्व मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की बहु सिरौली गौसपुर की प्रमुख रेनू वर्मा जुल्फी मिया से मिलने अदालत तक आज आई।
भ्रष्टाचार में लिप्त और खनन चलवाने वाला इंस्पेक्टर अमित कुमार मिश्रा ने गैंगस्टर की एफआईआर में जो कहानी बनाई गई है वो देखिए उसमे लिखा कि अहकामात बैंकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति संध्या / पैदल गस्त व रोकथाम जुर्म जरायम व थाना क्षेत्र में मामूर था कि संज्ञान में आया कि थाना हाजा पर पूर्व में पंजीकृत मुअसं 44/2019 धारा 332/353/504/506/507 आईपीसी व 3 (1) द.ध. /3 (2) Va SC/ST Act से सम्बंधित अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह बना दिया,
इंस्पेक्टर की बनाई कहानी में आगे कहा गया इस गिरोह सरगना 1. सैय्यद मोहम्मद मेहदी उर्फ कुल मियां पुत्र खुर्शीद अस्करी उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम हजरतपुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी व इसके गिरोह के सदस्य 2. मोहम्मद सलीम पुत्र अली अहमद उम्र करीब 48 वर्ष निवासी ग्राम हसनापुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी 3. मोहम्मद इलियास पुत्र अली अहमद उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम हसनापुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी 4. हसनैन उर्फ हसीन पुत्र अली अहमद उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम हसनापुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी है, जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय है। गिरोह सरगना सैय्यद मोहम्मद मेरी उर्फ जुल्फी मिया उपरोध, गिरोह सदस्य मोहम्मद सलीम पुत्र अली अहमद निवासी उपरोक्त, मोहम्मद इलियास पुत्र अली अहमद निवासी उपरोक्त व हसनैन उर्फ हसीन पुत्र अली अहमद निवासी उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त में विवेचक द्वारा आरोप पत्र संख्या 50/2019 दिनांक 24.02.2019 को मा० न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण वर्तमान में जमानत पर है। इस सम्बन्ध में पूर्व में थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 44/2019 धारा 332/353/504/506/507 आईपीसी व 3(1). ध. / 3 (2) Va SC/ST Act में बाद विवेचना पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त सभी अभियुक्तो के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है जो विचाराधीन मा0 न्यायालय है। गिरोह सरगना सैय्यद मो0 मेंहदी उर्फ जुल्फी मियाँ उपरोक्त अपने सक्रिय सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वर्दी के गिरेबान में हाथ डालकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दिये जाने जैसे अपराध के अलावा अपने गिरोह में नये नये सदस्यों को सम्मिलित कर विशेष रूप से अनुसूचित जाति विशेष व्यक्तियो के साथ आपराधिक कृत्य करते हुए सरकारी सम्पत्ति को कब्जा किये जाने जैसा आपराधिक कृत्य में लिप्त है, जैसा कि गिरोह सरगना के आपराधिक इतिहास से स्पष्ट है। इस गिरोह के आपराधिक कृत्य के कारण आम जनमानस के लोग भयभीत रहने के साथ साथ इनके विरुद्ध गवाही देने की हिम्मत नही कर पाते है। इनका समाज में स्वछंद घूमना जनहित में उचित नहीं है। उक्त गिरोह द्वारा समान उद्देश्य से कारित किया गया अपराधिक कृत्य भा0द0वि0 के अध्याय 16, 17 व 22 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में है। उक्त गिरोह द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2(ख) की उपधारा (1)(4) (11) से आच्छादित है। इनके विरुद्ध पूर्व में गैंगचार्ट अनुमोदन हेतु श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय को रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी। श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय चार्ट अनुमोदन दिनांकित 29 11, 2022 मुझ प्रभारी निरीक्षक को हुआ है।
इनके गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलापो के विरुध्द निरोधात्मक श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय बाराबंकी द्वारा दिनांक 29.11.2022 को गिरोह सरगना सैय्यद मोहम्मद मेंहदी उर्फ जुल्फी मिया पुत्र खुर्शीद अस्करी उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम हजरतपुर थाना बदोसराय जनपद बाराबकी व उसके गैंग के अन्य साथियों के विरुद्ध गैंग चार्ट संख्या 135/जे0ए0 गैंगचार्ट, दिनांक 29.11.2022 अनुमोदित किया गया है, चूँकि गिरोह सरगना सैय्यद मोहम्मद मेहदी उर्फ जुल्फी मियां पुत्र खुर्शीद अस्करी उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम हजरतपुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी व उसके गिरोह सदस्यों मोहम्मद सलीम पुत्र अली अहमद उम्र करीब 48 वर्ष निवासी ग्राम हसनापुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी, मोहम्मद इलियास पुत्र अली अहमद उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम हसनापुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी, हसनैन उर्फ हसीन पुत्र अली अहमद उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम हसनापुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी का यह कृत्य समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 3(1) यूपी. गैगेस्टर एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त धारा के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करें ।