सेव वक्फ इंडिया ने इस फैसले की किया सराहना,वकील तारिक सईद को सम्मान विभूषण देने का किया एलान
तहलका टुडे टीम
लखनऊ,हाईकोर्ट का बड़ा “फैसला आया है,अब वक्फ सम्पत्ति पर विवादो में नहीं देनी होगी मार्केट हिसाब से कोर्ट फीस,फैसले के बाद वक्फ संपत्तियों को बचाने में आ रहा कोर्ट फीस का रोड़ा अब हाई कोर्ट ने हटा कर एक राहत दी है,जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है,सेव वक्फ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रिज़वान मुस्तफा ने इस फैसले की सराहना के साथ वकील तारिक सईद को सम्मान विभूषण का प्रशस्ति पत्र देने का एलान किया है।
मालूम हो उ० प्र० वक्फ न्यायाधिकरण में चल रहे एक वाद संख्या 30 सन् 2020 अन्सर नवाज़ खान बनाम तश्कील अहमद” में वक्फ ‘न्यायाधिकरण प्रकरण द्वारा वक्फ झुल्लो बेगम (फर्रूखाबाद ) /वादी अपने आदेश17.11.2022 द्वारा निर्देशित करते हुए कहा गया कि विचाराधीन वक्फ सम्पत्ति पर मार्केट रेट के हिसाब से कोर्ट फी देना होगी जो कि लगभग 27 लाख रुपए बन रही थी। जिसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी
सिविल रिविजन नं0 14 सन 2023 लखनऊ बेंच में लगभग 1 महीने की कार्यवाही के बाद रिविजनिस्ट अधिवक्ता मो० तारिक सईद एडवोकेट ने अपने तर्कों से यह साबित किया कि क्योंकि वक्फ समत्तियों का अन्तरण, खरीद-फरोख्त नही हो सकती जिस कारण उसकी मार्केट वैल्यू का आंकलन नही किया जा सकता इसलिए वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश 17.11.2022 विधि विरूद व वक्फ एक्ट कानून के खिलाफ हैं।
जिसे सुनते हुए हाई कोर्ट ने 16.03-2003 को अपने आदेश में वक्फ न्यायाधिकरण 17.11. 2022 को विधि विरुद्ध करार आदेश देते स्टे किया और साथ यह तय किया कि वक्फ सम्पत्तियों पर किसी भी प्रकार से एडवोलेरम कोर्ट फीस (मार्केट वैल्यू के हिसाब से) नहीं देना होगा।