
तहलका टुडे टीम
लखनऊ में स्थित शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के आदेशों को चुनौती देने हेतु तीन सदस्यों के वक्फ न्यायधिकरण में 2 सदस्यी पीट का फैसला अब होगा सही,हाई कोर्ट के इस फैसले से दर दर की ठोकरें खा रहे अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है
मालूम हो वक्फ न्यायधिकरण का गठन वर्ष 2015 में किया गया था,जिसके तहत वक्फ न्यायधिकरण की तीन सदस्यीय पीठ को सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त था परंतु शासन द्वारा नामित सदस्य की नियुक्ति न किए जाने के कारण काफी लंबे समय से हाइ कोर्ट द्वारा न्यायधिकरण के बहुत से आदेश को खारिज कर दिया जिसको लेकर आवाम काफी परेशान थी ।
गौर तलब है कि सोमवार को एक याचिका नंबर 23 वर्ष 2022 सिविल रिवीजन को हाइ कोर्ट लखनऊ में दायर कर वक्फ न्यायधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमे विपक्षी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद तारिक सईद द्वारा ये तर्क प्रस्तुत किया गया कि उत्तर प्रदेश वक्फ ट्रिबुनल्स रुल्स 2017 के तहत न्यायधिकरण के दो सदस्यों को आदेश पारित करने का अधिकार प्राप्त है जिसको हाइ कोर्ट ने दिनांक 13.06.2022 को आदेश पारित करते हुए सही ठहराया जिससे दर दर की ठोकरे खा रहे लोगों को न्याय मिलने में आसानी होगी।