नई दिल्ली । मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को सिविल लाइंस थाने में आम आदमी पार्टी (AAP) के जंगपुरा से पूर्व विधायक प्रवीण कुमार से पांच घंटे तक पूछताछ की। उनसे 100 से अधिक सवाल पूछे गए।
पुलिस अधिकारी का कहना है कि प्रवीण कुमार ने भी जांच में सहयोग नहीं किया। अन्य विधायकों की तरह वह भी घटना को झुठलाते रहे। कुछ सवालों के जवाब में उन्होंने यह तो बताया कि अंशु प्रकाश को 19 फरवरी की आधी रात बुलाया गया था।
बैठक में उनके अलावा 10 और पूर्व व वर्तमान विधायक मौजूद थे। बैठक में किसी बात पर गहमागहमी जरूर हुई, लेकिन अंशु प्रकाश के साथ मारपीट नहीं की गई। पुलिस पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिग भी करा रही है।
अंबेडकर नगर के विधायक अजय दत्त को भी पुलिस ने नोटिस भेजा था, लेकिन बेंगलुरु में होने के कारण वह सिविल लाइंस थाने नहीं आ सके। उनसे अब सोमवार को पूछताछ की जाएगी।
19 फरवरी को अंशु प्रकाश से मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट के मामले में पुलिस दो विधायकों अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
बैठक में मौजूद दो अन्य विधायकों नितिन त्यागी और राजेश ऋषि से भी पूछताछ कर चुकी है। बुधवार को जांच को आगे बढ़ाते हुए दो और विधायक प्रवीण कुमार और अजय दत्त को नोटिस भेजा गया था।
पुलिस अधिकारी के मुताबिक शाम करीब चार बजे प्रवीण कुमार सिविल लाइंस थाने पहुंचे। वहां एडिशनल डीसीपी हरेंद्र कुमार, एसीपी अशोक त्यागी की टीम ने उनसे करीब पांच घंटे तक पूछताछ की।
14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए AAP के दोनों विधायक
वहीं, दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शेफाली बरनाला टंडन ने गुरुवार को दोनों विधायकों को 22 मार्च तक मंडोली जेल भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक, मामले में आगे की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में होगी।
दरअसल, हाई कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर दो स्पेशल कोर्ट को चिह्न्ति किया है। खान और जारवाल को 22 फरवरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और कोर्ट ने इसे बेहद संवेदनशील मुद्दा करार दिया है।
सत्र न्यायालय ने भी जारवाल की जमानत की अपील खारिज कर दी थी। प्रकाश व अमानतुल्लाह ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जारवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, जबकि अमानतुल्लाह की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा गया है।