 
        इस्लामाबाद । पाकिस्तान की एक अदालत ने अवेनफील्ड संपत्ति मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम को निजी उपस्थिति से सात दिन की छूट देने का अनुरोध ठुकरा दिया है। जवाबदेही अदालत ने पिता-पुत्री को बुधवार को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया है।
दोनों फिलहाल लंदन में हैं, जहां शरीफ की पत्नी बेगम कुलसूम का इलाज चल रहा है। वह कुछ सप्ताह से वेंटीलेटर पर हैं। इससे पहले पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत को नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ कार्यवाही को एक माह के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया था।
पिछले साल जुलाई में उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के बाद 68 वर्षीय शरीफ और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ तीन मुकदमे शुरू किए गए थे। अदालत ने मामलों की सुनवाई पूरी करने के लिए छह माह की समयसीमा तय की थी।

 
         
        