मस्जिद कब्रिस्तान की बेशकीमती जमीन पर 30 साल पहले माफियाओं द्वारा कब्जा कर दुकानें बनवाने पर वक़्फ़खोरो के खिलाफ योगी सरकार हुई सख्त, एसआइटी थाने में दर्ज हुई वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 52 (क) के अन्तर्गत एफ आईआर
औक़ाफ़ बचाने के लिए जो काम काँग्रेस सपा और बसपा नही कर पाई वो काम भाजपा की सरकार में होने से वक़्फ़खोरो,लुटेरों में हड़कंप,
प्रदेश के जिलों में भु माफिया से मिले पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के लिए भी सबक है ये एफआईआर
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तहलका टुडे टीम
लखनऊ::मेरठ स्थित वक्फ संख्या 540 (मस्जिद तकिया भिस्तियान कब्रिस्तान) की बेशकीमती जमीन पर लगभग 30 साल पहले कुछ माफियाओं द्वारा कब्जा कर दुकानें बनवाने सम्बन्धित जाँच स्टेट एसआईटी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा कर दर्ज कराई गयी एफआईआर से हड़कंप मच गया है, सेव वक़्फ़ इंडिया के वाईस प्रेसिडेंट सैयद रिज़वान मुस्तफ़ा ने प्रदेश सरकार की औक़ाफ़ बचाने की मुहिम में इस कार्यवाही का स्वागत किया है।
उन्होंने कहा कि 30 साल तक प्रदेश के वक़्फ बोर्डो पर प्रशासक तैनात रहा कांग्रेस ,सपा बसपा सरकार में वक़्फ सम्पत्तियों को वक़्फ़खोरो ने खूब लूटा 1995 एक्ट बनने के कल्याण सिंह की भाजपा सरकार में यूपी के वक़्फ़ बोर्डो का गठन हुआ था, इस दौरान भर्ष्ट चेयरमैन वसीम रिज़वी समेत और कई वक़्फ़ खोर मुतावल्लयो के खिलाफ भी बीजेपी सरकार में कार्यवाही हुई है।
इस एफआईआर में कहा गया कि संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग- 3 30प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 142 पी0/छः- पु- 3- 23-01 एसआईटी/2023 दिनांक 27.01.2023 के अनुपालन में जनपद मेरठ स्थित वक्फ संख्या 540 (मस्जिद तकिया भिस्तियान कब्रिस्तान) की बेशकीमती जमीन पर लगभग 30 साल पहले कुछ माफियाओं द्वारा कब्जा कर दुकानें बनवाने सम्बन्धित जाँच स्टेट एसआईटी, उ0प्र0, लखनऊ को अभिदिष्ट की गई। पुलिस उप- महानिरीक्षक, राज्य विशेष अनुसंधान दल, उ0प्र0, लखनऊ के आदेश संख्या पत्रांक स्टेट एसआईटी ज- 167/2023 दिनांक 02.02.2023 को आंवटित की गई थी । उक्त आदेश के अनुपालन में प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों की सन्निरीक्षा करने के उपरान्त अन्तिम जाँच आख्या दिनांक 26.12.2023 को उ0प्र0 शासन को प्रेषित की गई थी। शासन स्तर पर बैठक सम्पन्न होने के उपरान्त विशेष सचिव, गृह, (गोपन) अनुभाग 8 30प्र0 शासन के पत्र संख्या- File NO-25-8/2/2024-8 दिनांक 12.03.2024 के माध्यम से उक्त जाँच का कार्यवृत्त अग्रेतर कार्यवाहीं करने हेतु दिनांक 14.03.2024 अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्राप्त हुआ था, प्रकरण की जाँच में जनपद मेरठ में स्थित वक्फ सम्पत्ति संख्या 540 (मस्जिद तकिया भिस्तियान कब्रिस्तान) की बेशकिमती जमीन पर लगभग 30 साल पहले माफियाँ द्वारा कब्जा कर दुकानें बनवाकर बिक्री करने एवं किराया वसूलने का आरोप लगाया गया है। जाँच के मध्य संकलित मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों की सन्निरीक्षा से पाया गया कि पूर्व मुतवल्ली शहाबुद्दीन (मृतक) पुत्र अब्दुल रहमान के द्वारा 07 दुकानों का निर्माण अपने कार्यकाल में कराया गया था। जानवीर सिंह राठी पुत्र ओमवीर राठी के द्वारा उक्त 07 दुकानों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था तथा 100 रू0 प्रति दुकान प्रतिमाह किरायेदारी अवैध रूप से तय की थी। जानवीर सिंह राठी ने उक्त दुकानों में से 03 दुकान अपने पिता ओमवीर राठी पुत्र परमसिंह सिंह राठी के नाम से और 04 दुकानें अपने ज्ञानवती देवी पत्नी ओमवीर राठी के नाम अवैध रूप से दर्ज करायी थी। जानवीर सिंह राठी ग्राम बड़कली थाना दौराला जनपद मेरठ का हिस्ट्रीशीटर था । पुलिस मुठभेड़ में उसकी मृत्यु हो चुकी है। वर्ष 2009 में युगवीर सिंह राठी के द्वारा वक्फ की सम्पत्ति संख्या 540 पर निर्मित 04 दुकानें अपनी माता श्रीमती ज्ञानवती राठी के देहान्त के बाद विधि विरुद्ध तरीके से वसीयत कराकर अपनी बेटी विनोद किन्नू, श्रीमती विनय तोमर व बेटा जयवीर राठी को हस्तांतरित कर दी थी। इसके लिए वक्फ बोर्ड की अनुमति नहीं प्राप्त की गई है।
वर्ष 2018 में उक्त 07 दुकानों में से 02 दुकानें (दुकान नं0 6 एवं 07) पर मुतवल्ली गयासुद्दीन से मिलीभगत करके डा0 अनिल कुमार चौहान द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है।
युगवीर राठी द्वारा मुतवल्ली गयासुद्दीन से मिलीभगत करके 04 दुकानों को अवैध रूप से अपने पक्ष में कराकर कब्जा कर रखा है तथा नगर निगम मेरठ के तत्कालीन कर्मियों को गुमराह करके गृहकर अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराकर गृहकर जमा कर रहा है। प्रकरण में वक्फ सम्पत्ति संख्या -540 जनपद मेरठ में नियुक्त 1. मुतवल्ली गयासुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन निवासी म० नं0-410, इस्माईल नगर, थाना कोतवाली जिला मेरठ 2. युगवीर राठी पुत्र ओमवीर राठी निवासी म0नं0 -27 प्रथम मंजिल, ग्रीनसिटी, रुड़की रोड, 3. डा0 अनिल कुमार चौहान पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी म0न0 172 नई मोहन पुरी, जनपद मेरठ के द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 50, 51 व 51 (क) का उल्लंघन किया गया है, जो कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 52 (क) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया गया है। अपराध संज्ञेय प्रकृति का है।
विजय कुमार सिंह गौर) निरीक्षक विशेष अपराध अनुसंधान शाखा (ई0ओ0डब्लू), उ0प्र0, लखनऊ द्वारा इस पर प्रकरण में उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 52 (क) वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कराई गई है।
इस एफआईआर से प्रदेश सरकार के खिलाफ चल रही वक़्फ विरोधी मुहिम के अभियान को धक्का लगा है।वही सपा बसपा कांग्रेस और चोला बदलकर भाजपा में शामिल वक़्फ़खोरो में हड़कंप मच गया है।प्रदेश के जिलों में भु माफिया से मिले पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के लिए भी सबक है ये एफआईआर