तहलका टुडे डेस्क
देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने शुक्रवार को मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और अन्य परमिट्स की वैलिडिटी 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी है. अगर आपके व्हीकल से जुड़े जरूरी दस्तावेज एक्सपायर होने वाले हैं या एक्सपायर हो चुके हैं तो अब यह 30 जून तक वैलिड रहेंगे. बता दें कि व्हीकल से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 31 मार्च, 2021 तक वैलिड थी.
राज्यों को जारी एक एडवाइजरी में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा कि कोरोना महामारी या लॉकडाउन के चलते एक्सटेंशन नहीं होने वाले डॉक्यूमेंट्स और जो 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गए थे, अब 30 जून 2021 तक वैलिड माने जाएंगे.
इन डॉक्यूमेंट्स में फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य डॉक्यूमेंट्स शामिल है.
इसके पहले सरकार ने 30 मार्च, 2020, 9 जून 2020, 21 अगस्त 2020 और 27 दिसंबर 2020 को मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को बढ़ा था.
30 जून तक वैलिड माने जाएंगे एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स
मंत्रालय ने राज्यों को जारी एडवाइजरी में कहा, 1 फरवरी से एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को 30 जून, 2021 तक वैलिड माना जाएगा. इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज को ऐसे डॉक्यूमेंट्स को 30 जून, 2021 तक वैलिड माने जाने की सलाह दी है. इससे ट्रांसपोर्ट संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने वाले लोगों को मदद मिलेगी.
मंत्रालय ने कहा, इससे संबंधित यह आखिरी एडवाइजरी है और राज्य सरकारें इस एडवाइजरी को लागू करें ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हों.
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देना हुआ मुश्किल
ड्राइविंग लाइसेंस चाहने वालों को अब कड़े स्किल टेस्ट के एक सेट को पास करने की जरूरत होगी. टेस्ट क्वालीफाई करने के लिए परफेक्शन के साथ एक वाहन को रिवर्स करना शामिल है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए पासिंग परसेंटेज 69 फीसदी तय किया गया है. सामने आई जानकारी के मुताबिक ये स्किल टेस्ट काफी मुश्किल होने वाले हैं.