रिज़वान मुस्तफ़ा@TahalkaToday
लखनऊ- 30 करोड़ अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी कर रहे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के काम काज का तरीका दिल जीतने वाला और मोदी सरकार के लिए विश्वास पैदा करने वाला है। Nrc की बहस के साये में यूपी का अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम जो 15 साल से बंद पड़ा था और हालात इतने खराब हो गये थे कि वहाँ के कर्मचारी भुखमरी की कगार पर पहुच गये थे, डायरेक्टर आर पी सिंह ने हिम्मत दिखाकर हालात से अल्पसंख्यक मंत्रालय को अवगत कराया,और देखते देखते मंत्री की कविशो से हालात बदलने लगे,पूरे युपी में अल्पसंख्यक विभाग ने प्रेस नोट जारी कर 20 लाख रुपये कर्ज़ देने के लिए आवेदन मांगकर ना उम्मीदी में एक रोजगार की उम्मीद का चिराग जारी कर खुशी का माहौल पैदा कर दिया और ये भी 11वी शरीफ के मौके पर।
डायरेक्टर आर पी सिंह का कहना है अबकी बार आवेदन पहले लिये जा रहे स्कूटनी करने के बाद फाइनल लिस्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी वहाँ से कर्ज की रकम अलॉट होगी।पहले कोई भी बजट नही लिया गया है,
यूपी के सभी जिलों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने प्रेस नोट जारी कर अवगत कराया जा रहा है कि टर्मलोन ऋण योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी के बेरोजगार युवक एवं युवतियों हेतु न्यूनतम रूपये एक लाख व अधिकतम रूपये 20 लाख तक की परियोजनाआंे एग्रीकल्चर एण्ड एलाईड टेक्निकल ट्रेडस, स्माल बिजनेस आर्टिजन एवं ट्रान्सपोर्ट एण्ड वार्षिक दर पर ऋण की वापसी 5 वर्षो में 20 समान त्रैमासिक किश्तों में की जायेगी। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एनएमडीएएफसी द्वारा तथा 05-05 प्रतिशत यूपीएएफडीसी लाभार्थी द्वारा अपने श्रोतों से लगाया जायेगा। इस योजना के तहत पात्रता की शर्ते, जिसमें लाभार्थी अल्पसंख्यक वर्ग का हो। लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। लाभाथी्र की पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 98000 व शहरी क्षेत्र में 1,20,000 से अधिक न हो। आय प्रमाण पत्र केवल राजस्व विभाग के ऐसे अधिकारी जो तहसीलदार स्तर से कम न हो द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। लाभार्थी का योजना के संचालन एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के ऋण की वापसी हेतु आधार सीडेड, बैंक खाता होना आवश्यक है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। निगम मार्जिन हो। मनी टर्मलोन योजना में इससे पूर्व लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्ति इसके पात्र नहीं होंगे। निर्धारित समय सारणी के अनुसार भुगतान पर विलम्ब अवधि के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज लगेगा इस योजना में आवेदन को अनिवार्य रूप से प्रार्थना पत्र के साथ वार्षिक आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र के साथ वार्षिक आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार रु0 100 स्टाम्प पर शपथ पत्र एवं दो गारण्टर द्वारा बाण्ड रूपये 100 पर शपथ पत्र, कोटेशन बैंक पासबुक, बैंक से नो सेटआॅफ का प्रमाण पत्र, योजना से संबंधित आवश्यक प्रपत्र लाइसेंस आदि जमा करने होंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की विज्ञप्ति में जनपदो के इच्छुक व्यक्तियों, अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी के बेरोजगार युवक एवं युवतियों से अपील की कि वे समस्त संलग्नों सहित अपने आवेदन पत्र कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी में 20.12.2019 तक जमा कराना सुनिश्चित करें, साथ ही योजना से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिए अपने ज़िले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से संपर्क भी कर सकते है।
नवजवान मोहम्मद हसीब ,शेबु, वासिक,राजा ने इस योजना का स्वागत करते हुए शुक्रिया अदा किया है।